बुलंदशहर, मार्च 31 -- अपर सत्र न्यायाधीश-4 प्रमोद कुमार गुप्ता ने वर्ष 2024 में डिबाई पुलिस ने अफीम बरामदगी के मामले में दो अभियुक्तों को 12-12 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 1.20-1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 में डिबाई पुलिस द्वारा दो आरोपी विपिन कुमार पुत्र सियाराम और शैलेन्द्र मोर्य पुत्र बाबूराम मोर्य निवासी गांव हरीमपुर थाना भभौरा(बरेली) को 3.973 किलोग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। डिबाई पुलिस द्वारा 12 फरवरी 2024 को थाना डिबाई पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों का चालान कर दिया गया। 7 अप्रैल 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.