सराईकेला, मई 1 -- सरायकेला, संवाददाता। अफीम का अवैध व्यापार करने के दोषी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने धारा 17सी व 18सी के तहत अलग-अलग 15 साल की सजा तथा देढ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने नहीं देने की स्थिति में दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों मामलो में हुई सजा साथ-साथ चलेगी। कुचाई थाना क्षेत्र के दलभंगा के कोपलांग मोड़ के पास 31 मार्च 2024 को एंटी क्राइम जांच थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलाई जा रही थी। जांच के दौरान दोपहर 1.30 बजे बाइक सवार दो लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से 3 किलो 20 ग्राम अफीम जब्त किया गया। यह भी पढ़ें- चौका : डोडा के अवैध व्यापार में दोषी को 15 साल सजा बारुहातु दलभंगा निवासी रोहन पातर (20) को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी नामालुम, बुरांगडीह, कुचाई निवासी दीपक मु...