अफीम तस्कर को मिली 7 वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना भी लगाया गया
चतरा, जून 23 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने सोमवार को एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त लुटन साहू को 7 वर्ष की सजा और 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।
मामले की जानकारी प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया की इस केस में कुल नौ गवाहो की गवाही कराई गई है। यह मामला लावालौंग थाना कांड संख्या 35 /2020 का है। घटना 1 मई 2020 करीब 5 बजे शाम की है। घटना के दिन मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति क्रमश: लुटन साहू और मंटू कुमार साहू जा रहे थे। रास्ते में पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान लगाया गया था।
पुलिस की कार्रवाई पुलिस को देखते ही दोनों मोटरसाइकिल से भागने लगे, भागने के क्रम में लुटन साहू अपने मोटरसाइकिल के साथ पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गय...
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