अफीम तस्कर को न्यायालय ने सुनाई 5 वर्ष की सजा
चतरा, जून 16 -- चतरा विधि संवाददाता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस के अभियुक्त गणेश कुमार राणा पिता रघुनाथ राणा को 5 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने के एवज में 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। अभियुक्त गिद्धौर थाना क्षेत्र के गिद्धौर गांव के रहने वाला है। प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया की एनडीपीएस केस नंबर 20 /2021 के अभियुक्त को सजा मिली है। इसके पास से 600 ग्राम गिला अफीम बरामद हुआ है। यह मामला हंटरगंज थाना कांड संख्या 271/ 2020 दिनांक 20 अक्टूबर 2020 का है। घटना के दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की चतरा से डोभी की ओर मोटरसाइकिल से मादक पदार्थ लेकर एक व्यक्ति जाने वाला है। तत्पश्चात पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतापपुर मोड़ के पास वाहन ...
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