अफीम तस्करी मामले में तीन दोषियों को 15-15 साल की कारावास
रांची, जून 17 -- खूंटी, संवाददाता। खूंटी के मारंगहादा थाना क्षेत्र से पांच किलोग्राम अवैध अफीम तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रसिकेश कुमार की अदालत ने बुधवार को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों में मारंगहादा थाना क्षेत्र के हितुटोला निवासी शत्रुघ्न स्वांसी उर्फ नरेश स्वांसी, सारिदकेल निवासी संजय कुमार नायक उर्फ जोले तथा चतरा जिले के पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के कुबा गांव निवासी प्रेमचंद ठाकुर उर्फ पिंटू शामिल हैं। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों की गवाही कराई, जबकि न्यायालय में 13 दस्तावेजी और पांच भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष...
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