चतरा, सितम्बर 3 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस केस के तीन अभियुक्तों अरुण कुमार, विरेंद्र कुमार और विनोद कुमार को 17 वर्ष और 14-14 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अरुण कुमार को 17 वर्ष का कठिन कारावास का सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। वहीं विरेंद्र कुमार और विनोद कुमार भोक्ता को 14-14 वर्ष का कठिन कारावास की सजा, तथा डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। तीनों चतरा जिला के कुंदा थाना क्षेत्र के सिद्दीकी गांव के रहने वाले हैं। प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया यह मामला कुंदा थाना कांड संख्या 26/ 2019 दिनांक 27 मई 2019 का है। इस मामले में अभियोजन क...