अफीम तस्करी के मामले में दो तस्कर दोषी करार
औरंगाबाद, अगस्त 27 -- अफीम की तस्करी के मामले में गुरुवार को दो तस्करों को दोषी करार दिया गया है। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विश्व विभूति गुप्ता ने एनडीपीएस वाद संख्या-4/21 में सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर आगामी 10 सितंबर को सुनवाई होगी।
जांच के विवरण विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने बताया कि मामले में गयाजी जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के झिकटिया कला निवासी स्वर्गीय शंकर महतो के पुत्र प्रमोद प्रसाद और झारखंड के पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के बहेरा निवासी विकेश कुमार को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 24 फरवरी 2021 को पटना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी राम अयोध्या कुमार को सूचना मिली थी कि अफीम की तस्करी की जा रही ह...
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