अफीम तस्करी के दोषी को 12 वर्ष की कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना
रांची, जुलाई 30 -- खूंटी, संवाददाता। व्यवहार न्यायालय स्थित एनडीपीएस के विशेष न्यायालय ने अफीम की तस्करी में गिरफ्तार सोयको थाना क्षेत्र के निवासी लखी राम प्रधान को गुरुवार को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश रसिकेश कुमार की अदालत ने सोयको थाना क्षेत्र के निवासी लखी राम प्रधान को गुरुवार को सजा सुनाई। एनडीपीएस के विशेष अदालत ने 29 जुलाई को उसे दोषी करार दिया था, जिसके बाद गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार तीन मार्च 2019 को सायको थाना पुलिस ने रूईटोला और बाड़ीडीह के बीच सड़क पर छापेमारी कर पांच लोगों को अफीम के साथ गिर...
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