अफीम तस्करी के तीन दोषियों को सात वर्ष की सजा, 85 हजार का जुर्माना
संभल, अगस्त 8 -- वर्ष 2019 में अफीम तस्करी के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 85-85 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट संभल स्थित चन्दौसी की अदालत ने सुनाया। थाना बनियाठेर पुलिस वर्ष 2019 में बिलारी बॉर्डर पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही एक कार को रोककर तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान कार में सवार राजू पुत्र मदन सिंह निवासी शाहपुर मुस्किल थाना सिरोली बरेली, दिवाकर पुत्र रुपाल निवासी खेड़ाखास थाना बनियाठेर तथा विपिन कुमार पुत्र जुगेन्द्र सिंह निवासी अल्लीपुर बुजुर्ग उर्फ बड़ागांव थाना बनियाठेर के पैरों में पिन्नी में लिपटी अफीम बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उ...
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