लातेहार, जून 1 -- लातेहार । प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अफीम तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। मामला जिले के बरियातू थाना से जुड़ा है। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपी विमल गंझू पिता जगदीश गंझू श्रीसामद गांव बरवैया टोला बारियातू लातेहार को 4.770 किलो ग्राम अवैध अफीम की तस्करी के मामले में दोषी पाया है। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की कारावास व दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।

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