लातेहार, जून 2 -- लातेहार,संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने एनडीपीएस मुकदमा संख्या 19/24 की सुनवाई करते हुए अवैध रूप से अफीम रखने और तस्करी करने के आरोपी विमल गंझू को अधिकतम 20 वर्षों का सश्रम कारावास और दो लाख जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाया है।

छापामारी की जानकारी मालूम हो गत 19 मार्च 2024 को तत्कालीन थाना प्रभारी बारियातू राजा दिलावर ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बारियातू थाना क्षेत्र के श्रीसमाध गांव के विमल गंझू के घर पर छापामारी किया था। छापामारी में एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम समेत पुलिस बल उपस्थित थे। बारियातू थाना क्षेत्र के श्रीसमाध गांव में पुलिस दल के पहुंचते ही विमल गंझू घर से भाग खड़ा हुआ था। जिसे पुलिस बल द्वारा बाद में पकड़ कर जेल भेजा गया था।

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