लखनऊ, अप्रैल 7 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। तस्करी के ज़रिए अफीम लाकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा में सप्लाई करने के आरोपी सूरज महतो उर्फ सूरज कुमार महतो की जमानत अर्जी को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने खारिज कर दिया। कोर्ट में बताया गया कि गत 27 फरवरी को नाका थाने की पुलिस ने सूचना के आधार पर दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे से एक आदमी को पकड़ा था जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से मोबाइल, पैसा के अलावा झोले के अंदर से दो किलो 540 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। पूछताछ पर आरोपी ने अपना नाम सूरज महतो उर्फ सूरज कुमार महतो बताया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह बिहार का रहने वाला है और असम से अफीम खरीदकर लाता है और कई राज्यों में बेचता है ।
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