अफीम के केस में 7 वर्ष की मिली सजा
चतरा, मई 4 -- चतरा विधि संवाददाता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त धीरेंद्र कुमार दांगी को 7 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। अभियुक्त गिद्धौर गांव का रहने वाला है। इस मुकदमे में प्रभारी लोग अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी गवाहो की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह घटना गिद्धौर थाना कांड संख्या 24/ 2023 दिनांक 24 मार्च 2023 का है। घटना के दिन पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार पाल को गुप्त सूचना मिली की पैशन प्रो मोटरसाइकिल नंबर जेएच02एजी5893 से एक लड़का अफीम लेकर शिमरातरी से हजारीबाग की ओर जाने वाला है। यह भी पढ़ें- 126 ग्राम स्मैक के साथ एक गिरफ्तार तत्पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए छापाम...
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