अफीम की तस्करी में तीन महिला समेत छह को 11 साल एवं एक को 10 साल कारावास
गिरडीह, सितम्बर 2 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। अफीम की तस्करी में दोषी पाये गये तीन महिला समेत छह को 11 साल कारावास एवं डेढ़-डेढ़ लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। वहीं एक अन्य आरोपी को 10 साल एवं एक लाख रुपये जुर्माना के दंड से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम राजेश कुमार बग्गा की अदालत ने मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट में दोषी ठहराये गये अनिल कुमार राणा, पिंटू कुमार दांगी, संदीप कुमार, किरण देवी, संजय कुमार दांगी, रीना देवी, आरती देवी की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आरोपियों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई। अदालत द्वारा एनडीपीएस एक्ट के धारा 18बी में दोषी अनिल कुमार राणा, संदीप कुमार, किरण देवी, संजय कुमार दांगी, रीना देवी, आरती देवी 11 साल का कारावास एवं डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना की सजा...
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