गिरडीह, जुलाई 11 -- गिरिडीह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश कंवलजीत चोपड़ा की अदालत ने लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र के थानसिंहडीह गांव में जमीन पर अवैध रूप से अफीम की फसल उगाकर कारोबार करने के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 27 अभियुक्तों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। इस मामले में कुल 28 अभियुक्त थे। हालांकि एक अभियुक्त नारायण सिंह का 08 जुलाई 2019 को ही निधन हो गया था। इस वजह से मामले में शेष बचे 27 अभियुक्तों पर ट्रायल चला और उसके बाद अदालत का फैसला आया है। अदालत ने मामले के प्राथमिकी अभियुक्त शंकर साव, बहादुर यादव, रामा मोदी उर्फ रामजी मोदी, मुन्ना यादव, सीताराम यादव, विदेशी यादव, केशो यादव, सुखदेव यादव, सतन यादव, खुशी यादव, रामू यादव, लालो सिंह उर्फ ल...