रांची, सितम्बर 18 -- रांची। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को अफीम की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में दिगम महतो और झरी राम महतो को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों की सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। मामला तमाड़ थाना कांड संख्या 37/24 से संबंधित है। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों के पास मौजूद भूरे रंग के एक थैले से 1200 ग्राम अफीम, इलेक्ट्रिक तराजू और 50 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी जब्त किया था।

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