बलिया, जून 23 -- बलिया। करीब पांच साल पुराने अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले किशोर को बहला-फुसलाकर आरोपी तिवारी बरहटा निवासी रितेश गुप्ता ने साल 2021 में अप्राकृतिक दुष्कर्म किया था। मामले की जानकारी होने पर पीड़ित के दादा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट ) ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनायी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...