अप्रशिक्षित प्राइमरी शिक्षकों को डीएलएड करना अनिवार्य, 31 मार्च 2015 के बाद की नियुक्ति अवैध
पटना, अक्टूबर 2 -- बिहार सरकार ने अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को 31 अगस्त, 2028 तक डीएलएड कर लेने को कहा है। हालांकि इसके लिए 31 मार्च 2015 की तिथि तय की गयी है। इसके अनुसार 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को डीएलएड की अनिवार्य योग्यता हासिल करनी होगी। इसके बाद की नियुक्ति को अवैध माना जाएगा। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2026 के आदेश के आलोक में जिलों को कार्रवाई का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2015 की तारीख इस मामले में निर्णायक कटऑफ होगी। यह निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया गया है। इसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 31 मार...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.