सहरसा, अगस्त 1 -- सहरसा, नगर संवाददाता बिहार सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार कानून के तहत अपीलार्थी को सूचना नहीं नहीं देने के मामले में सहरसा नगर निगम के लोक सूचना पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त को कड़ी चेतावनी दी है।

सुनवाई की अगली तिथि सुनवाई की अगली तिथि 24 अगस्त निर्धारित की गई है। आयोग ने कहा है कि सुनवाई में बिना सूचना अनुपस्थित रहने से आवेदक को मानसिक और आर्थिक क्षति पहुंचती है।

अपीलार्थी का आरोप अपीलार्थी का आरोप है कि सहरसा नगर निगम में उनके 40 सूचना आवेदन अभी भी लंबित हैं और उनकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। अपीलार्थी चंदन सिंह ने बिहार सूचना आयोग में वाद के तहत सहरसा नगर निगम के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी-सह-नगर आयुक्त और लोक सूचना पदाधिकारी के खिलाफ अपील दायर की थी।

अभिलेख में नगर आयुक्त अभिलेख में नगर आयुक्त, नगर निगम का पत्रांक उपलब्...