नई दिल्ली, जुलाई 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह सीबीएसई को ओडिशा हाईकोर्ट के अपार आईडी संबंधी निर्देश को पूरे देश में लागू करने का आदेश देगा। हाईकोर्ट ने अपार आईडी बनाने के लिए सहमति फार्म में बदलाव करने को कहा है, ताकि छात्रों के माता-पिता को सहमति न देने या इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प मिल सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ चार छात्रों के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में छात्रों के लिए 'अपार' आईडी योजना की वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि यह योजना छात्रों को आधार बनवाने के लिए मजबूर करती है। पीठ ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने ओडिशा हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले को चुनौती नहीं दी है, इसलिए हम सीबीएसई को पूरे देश...