बदायूं, मार्च 27 -- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र रेखा शर्मा ने अपहरण व हत्या के मामले में एक आरेापी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुपाई। इसके साथ ही 34 हजार रुपये का जुर्माना अदाम करने हुक्म सुनाया। थाना कादरचौक में वर्ष 1998 में एक व्यक्ति का अपरहण करने के बाद हत्या का प्रयास किया गया था। इस मामले में कादरचौक पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी रामप्रकाश पुत्र जागन निवासी गंजडुंडवारा जिला एटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। जिसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था। गुरुवार को न्यायाधीाश ने मामले की सुनवाई करते हुये अपहरण व हत्या के प्रयास के आरोपी को दोषी मानते हुये उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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