विकासनगर, अप्रैल 21 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा की आदालत ने अपहरण और मारपीट के गंभीर मामले में आरोपी युवती की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामले में कोतवाली विकासनगर पुलिस ने टौंस कॉलोनी डाकपत्थर निवासी शिल्पी को 17 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जमानत याचिका में आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने न तो किसी के घर में घुसकर कोई वारदात की और न ही किसी प्रकार का अपहरण या मारपीट की। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का कड़ा विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और बाद न्यायालय ने पाया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। यह भी पढ़ें- महिला विधायक के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को जमानत देने से इनकार ऐसे में जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।

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