विकासनगर, अप्रैल 29 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपहरण व फिरौती से जुड़े एक मामले में आरोपी युवती को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायाधीश नंदन सिंह द्वारा पारित किया गया। मामले के अनुसार थाना विकासनगर में दर्ज मुकदमे में आरोपी शिल्पी आरोप था कि उसने सह-आरोपियों के साथ मिलकर शक्ति सिंह के अपहरण में भूमिका निभाई और फिरौती मांगने की साजिश में शामिल रही। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि आरोपी निर्दोष है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह लंबे समय से मानसिक बीमारी का इलाज करा रही है। साथ ही, मामले में अन्य सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। यह भी पढ़ें- साक्ष्यों के अभाव में जानलेवा हमले के चार आरोपी बरी अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि इस स्तर पर फिरौती से जुड़े आरोपों के...