अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा
एटा, सितम्बर 2 -- थाना बागवाला क्षेत्र में 2022 के मामले किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। दोषी को बीस साल की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार 15 जनवरी 2022 को थाना बागवाला के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि आरोपी राहुल पुत्र डिगंबर सिंह निवासी दासपुर थाना मलावन बेटी को भगा ले गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए किशोरी को बरामद किया था।विवेचना के दौरान किशोरी के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई थी। यह भी पढ़ें- किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के...
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