गाजीपुर, जून 29 -- गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। शहर के मिश्र बाजार निवासी सचिन चौरसिया के वर्ष 2024 में अपहरण मामले में एडीजे शक्ति सिंह की कोर्ट ने कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे के खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की की घोषणा के लिए आदेश जारी किया। साथ ही उसके जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने दूसरे आरोपी कमलेश बिंद की मृत्यु के कारण उसके विरुद्ध वाद उपशमित कर दिया गया है। बता दें कि वर्ष 2024 में गारमेंट्स व्यापारी सचिन चौरसिया को शंकर पांडे, कमलेश चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर काली स्कॉर्पियो में जबरन बैठाकर मारपीट की और उनका अपहरण कर लिया था। इस मामले में पहले से ही आपराधिक मुकदमा दर्ज है। पूर्व में न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी शंकर पांडेय के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में कोई पत्रावली या जवाब दाखिल नहीं ...