फरीदाबाद, मई 16 -- पलवल, अजित कुमार। जिला अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित पक्ष के वकील और जिला अटार्नी विकास शर्मा ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। होडल थाना में दर्ज केस के मुताबिक, दोषी रहीश (निवासी पांड़वन कॉलोनी, होडल) शिकायतकर्ता के घर में टाइल लगाने का काम करता था, जिसके कारण वह परिवार और बच्चों को अच्छे से जानता था.

घटना का विवरण 11 नवंबर 2023 की दोपहर करीब दो बजे, जब शिकायतकर्ता का नाबालिग बेटा स्कूल से घर लौटा, तो रहीश ने उसे पटाखे दिलाने का लालच दिया। बच्चा उसकी बातों में आ गया, जिसके बाद रहीश अ...