मुजफ्फरपुर, अगस्त 15 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सकरा थाने के सिमरी गांव में पांच जून 2006 को लालकिशोर सिंह को हंसुली से गला रेतकर जख्मी करने के आरोपित संजीत कुमार के अपहरण के मामले में पुलिस 14 वर्षों में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकी। अपहरण के आरोप के बाद संजीत कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। इस मामले में दो आरोपितों के बीच जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-11 डॉ. किशोर कुणाल के कोर्ट में सेशन-ट्रायल चल रहा है। इसमें केस अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से गवाहों के पेश किए जाने के बाद बहस पर है। अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट नहीं मिलने पर कोर्ट ने संजीत के ट्रायल को अलग कर दिया है。 यह भी पढ़ें- अपनी ही केस को भूल गई पुलिस, कोर्ट ने वारंट जारी कर दिलाई यादचौकीदार व जख्मी के बयान पर हुई थी एफआईआर : चौकीदार सरयुग...