वाराणसी, फरवरी 27 -- वाराणसी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट विनोद कुमार की अदालत ने किशोरी के अपहरण और शारीरिक शोषण के मामले में रामनगर निवासी संगम कुमार को दोषी पाया। उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार ने पैरवी की। इस मामले में कोर्ट ने एक साल में ही दोषी को सजा दे दी। वादी ने रामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि पहली मार्च की रात करीब 8.30 बजे किशोरी घर से लापता हो गई। मामले में संगम कुमार गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर पड़ाव में एक कमरे से किशोरी मिली। आरोपी संगम किशोरी को कमरे में बंद कर वापस रामनगर 36वीं पीएसी वाहिनी स्थित कर्मचारी पिता के सरकारी आवास पर आ गया था। घटना से पहले संगम किशोरी के घर के आसपास देखा गया था। इसी आधार पर...
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