अपहरण-दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की सजा
बलिया, अगस्त 20 -- बलिया। करीब तीन साल पुरानी अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट गुरुवार को आरोपी को 25 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। गड़वार पुलिस ने साल 2023 में सहतवार नगर पंचायत के वार्ड संख्या 13 निवासी अजय पटेल उर्फ भोला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एक किशोरी के पिता की ओर से उस पर अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। केस दर्ज करने के बाद गड़वार पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी।
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