कोडरमा, मई 16 -- कोडरमा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अपहरण कर हत्या करने और साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को बंद खदान में फेंकने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी सूरज राणा (29 वर्ष), पिता-सुभाष राणा, ग्राम सिंगलोडीह, थाना डोमचांच, जिला कोडरमा को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साक्ष्य मिटाने के आरोप में दो वर्ष की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी。

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