मुरादाबाद, अगस्त 11 -- किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट-2 ने आरोपी जावेद को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला कटघर थाना क्षेत्र का है। 13 अक्टूबर 2019 को एक गांव से किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट-2 छाया शर्मा की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खान व महेशपाल सिंह ने पैरवी की। पुलिस की ओर से पैरवी हेड कांस्टेबल संतोष ने की। कोर्ट ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पॉ...