अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा
मुरादाबाद, अगस्त 20 -- विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) द्वितीय/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मैनाठेर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला साल 2017 में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में अपने बच्चों के साथ रहकर मजदूरी करती थी। उसी मकान में बरेली जिले के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के मानपुर त्रिलोक गांव निवासी निरभान, जयपाल और शिशुपाल भी रहते थे। पड़ोसी होने के कारण तीनों का महिला और उसके परिवार से परिचय था। 10 अक्टूबर 2017 को महिला अपने पांच बच्चों के साथ ट्रेन से मुरादाबाद पहुंची थी। यहां से उसे चंदौसी जाने के लिए पीतल बस्ती रोडवेज बस अड्डे जाना था। निर...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.