अपहरण के आरोप में पांच वर्ष की सजा
दरभंगा, अगस्त 30 -- लहेरियासराय। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में जाले थाना क्षेत्र के एक गांव के मो. जमाल को पांच वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने पक्ष रखा। श्री पराजित के अनुसार अभियुक्त अपहरण कर पीड़िता को दिल्ली ले गया था। फिर उसे सकरी में लाकर छोड़ दिया। इस मामले में गत 21 जुलाई को संज्ञान लिया गया एवं आरोप का गठन किया गया। अभियोजन की ओर से सात गवाहों ने गवाही दी। इस घटना की प्राथमिकी जाले थाने में दर्ज की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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