रांची, अप्रैल 20 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने सोमवार को युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे युवक शांति राम महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां दोनों अपने पूर्व के बयान से पलट गई। दोनों ने अदालत में कहा कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। पीड़िता ने यह भी बताया कि वह आरोपी से शादी कर चुकी है। दोनों के बयान के बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। मामले के अनुसार, 26 अप्रैल 2025 को पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया। इस आधार पर सुखदेव नगर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया था। जांच के बाद 30 जून 2025 को चार्जशीट दाखिल की गई और 4 अप्रैल 2026 को आरोप तय किया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट ...