झांसी, अप्रैल 2 -- शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 16 साल की किशोरी के अपहरण के मामले में आठ साल बाद फैसला किया है। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने दोषी मानते हुए आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि पीड़ित किशोरी के पिता ने थाना कोतवाली में 24 जून 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अनुसूचित जाति जाति के हैं। रात लगभग 4 बजे वह परिवार के साथ सो रहा था। सुबह उठा तो परिवार के लोगों ने बताया कि उसकी नाबालिग करीब 16 वर्षीय बेटी घर पर नहीं है। शक के आधार पर अलीगोल खिड़की निवासी शाहिद कुरैशी बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर धारा-363 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय में अभियुक्त आसिफ नूर ...