बलिया, अप्रैल 2 -- बलिया। अपहरण के आरोपी गाजीपुर जनपद के बरेसर थाना क्षेत्र के बठना निवासी हरिदास को कोर्ट ने गुरुवार को दस साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के अनुसार मार्च 2018 में एक व्यक्ति ने हरिदास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसने बताया कि रिस्तेदारी में आते-जाते समय उसने बहला-फुसलाकर मेरी बेटी को भगा ले गया है। केस दर्ज कर जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथमकांत ने दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाया। अभियोजन पक्ष से देव नारायण पांडेय ने तर्क प्रस्तुत किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.