सिद्धार्थ, फरवरी 25 -- सिद्धार्थनगर, हिटी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने अपहरण के एक आरोपी को छह वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रोहित कुमार सोनकर पुत्र अषेशर निवासी को-आपरेटिव सोसायटी थाना श्रीनगर जनपद पुर्णिया बिहार के खिलाफ 2019 में धारा 363 के तहत सिद्धार्थनगर थाना में केस दर्ज हुआ था। इसी मामले की सुनवाई के बाद आरोप साबित होने पर आरोपी को छह वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक राजेश तिवारी ने की।

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