आगरा, मार्च 5 -- किशोरी का अपहरण व अन्य के मामले में आरोपित सुमित निवासी दक्षिण दिल्ली को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। वादी ने थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 25 जनवरी को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। देर शाम तक घर लौटकर नहीं आई। बाद में पता चला कि आरोपित उसकी पुत्री को बहलाकर अपने साथ ले गया। पुत्री घर से जाते समय रुपये भी लेकर चली गई। पुलिस ने 30 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। उनके कब्जे से मोबाइल और 8.50 लाख रुपये बरामद किया। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।
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