अपहरण कर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 25 हजार जुर्माना
कोडरमा, अगस्त 10 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अपहरण कर हत्या करने तथा साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को बंद खदान में फेंकने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने एक अन्य आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ भूलटन को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं दोषी पाते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी。
मामला मामला वर्ष 2023 का है। इसे लेकर मृतक प्रदीप पंडित की पत्नी सुनीता देवी ने तिलैया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। थाना में दिए आवेदन में उन्होंने बताया था कि 21 अक्टूबर 2023 को उनके पति को दलजीत सिंह अपने साथ कोडरमा ले गए थे। ...
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