मेरठ, अप्रैल 29 -- टीपीनगर क्षेत्र से आठ साल पहले किशोरी को अगवा कर बंधक बनाकर रेप करने और जबरन शादी करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। टीपीनगर के मोहकमपुर शिवपुरम कॉलोनी निवासी किशोरी का फरवरी 2018 को सन्नी पुत्र रामशरण निवासी बिजवाड़ा, बिनौली बागपत ने अपहरण किया था। आरोपी ने किशोरी को बंधक बनाकर रखा और रेप किया। आरोपी ने किशोरी पर दबाव डालकर और धमकी देकर शादी भी की। इस मामले में 26 फरवरी 2018 को किशोरी के पिता की तहरीर पर टीपीनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह भी पढ़ें- कोर्ट से : किशोरी का अपहरण कर रेप के दोषी को 25 साल की कैद इस मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट की ओर से आरोपी सन्नी को दोषी करार दिया गया। आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। ...
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