गोपालगंज, फरवरी 27 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश 11 सह विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति- जनजाति संदीप कुमार की कोर्ट ने पांच वर्ष पुराने अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपित युवक को दोषी पाते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। सजा प्राप्त करने वाला युवक बरौली का सुदामा साह है। अभियोजन पक्ष से एपीपी परवेज हसन और बचाव पक्ष से अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद युवक को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि 8 मार्च 2021 को मांझागढ़ थाने के एक गांव की युवती सत्तू खरीदने के लिए बाजार गई थी। लौटती में घर पहुंचा देने की बात कहते हुए युवक ने उस...