बागपत, मार्च 23 -- बागपत। बालैनी थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे से किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए। एडीजीसी नरेंद्र पंवार ने बताया कि शामली के चौसाना का रहने वाला एक श्रमिक परिवार बालैनी थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। बताया कि श्रमिक की बेटी का घडी दुर्जनपुर थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले रिजवान ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद दो अप्रैल 2023 को किशोरी के पिता ने बालैनी थाने पर घटना का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया तो उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी का अपहरण और दुष्कर्म की धारा में चालान कर दिया था।मुकदमे के विव...