मुजफ्फर नगर, जुलाई 18 -- मुजफ्फरनगर किशोरी का बहला फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की व्यक्ति ने 7 अप्रैल 2018 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी शाहिद निवासी सिवालखास थाना जानी मेरठ उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गया। आरोपी को गांव के एक व्यक्ति ने बेटी के साथ सौरम गेट के पास देख था। आरोपी उसकी बेटी से अश्लील हरकत कर रहा था। जिसे देखकर ग्रामीणों ने पकड लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 1 की न्यायाधीश मंजूला भालोटिया की को...