अपहरण करने वाले को अदालत ने दी उम्रकैद की सजा
मथुरा, मई 20 -- हत्या के उद्देश्य से 13 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने वाले शेष रहे अभियुक्त को एडीजे एफटीसी द्वितीय सुशील कुमार की अदालत ने उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अपहरण में शामिल अन्य पांच अभियुक्तों को अदालत पूर्व में आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा द्वारा की गई। चौमुंहा निवासी मौहर सिंह का 13 वर्षीय बेटा सतीश 21 अक्तूबर 2006 की सुबह घर से बाजार गया था। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला था। परिजन उसकी तलाश करते रहे, लेकिन सतीश का कोई पता नहीं चला। सतीश ने बेटे के अपहरण की रिपोर्ट अपनी बहन भूदेवी के देवर पौहपी सहित कई लोगों के खिलाफ तब रिपोर्टिंग पुलिस चौकी जैंत (अब थाना जैंत) में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में लिखाया कि पौहपी उसकी जमीन को बिकवा...
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