बरेली, मार्च 17 -- राहुल का अपहरण कर निर्दयतापूर्वक हत्या करने के 11 वर्ष पुराने मामले में विशेष जज रामानंद की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने दोषी चेतराम और मुनीश को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने दोनों दोषियों पर कुल एक लाख चालीस हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि थाना फतेहगंज पश्चिमी में रुकुमपुर माधौपुर के गंगाराम कश्यप ने बेटे राहुल कश्यप के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना में खुलासा हुआ कि अवैध संबंधों के मामलों को लेकर चेतराम साथी मुनीश के साथ 6 जून 2015 की रात्रि करीब साढ़े नौ बजे बाइक पर राहुल को बैठाकर ले गया। चेतराम और मुनीश ने तार से गला घोंटकर राहुल की हत्या कर शव को नदी के पास छिपा दिया। पुलिस ने चेतराम को गिरफ्तार कर राहुल का शव, आलाकत्ल तार ...
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