जहानाबाद, मार्च 12 -- 20 लाख रुपये की फिरौती के लिए अपहरण कर बच्चे की गयी थी हत्या जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी ने सुनाया फैसला जहानाबाद, नगर संवाददाता अपहरण कर फिरौती मांगने और बाद में हत्या कर देने के मामले में जहानाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अरुण कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी हरेराम बिन्द को अंकित हत्याकांड में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। आरोपी मानिकपुर कुर्था थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाता है यह मामला कुर्था थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव से जुड़ा है। इस संबंध में कुर्था...
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