बिहारशरीफ, सितम्बर 3 -- अपहरण और शराब तस्करी मामले में दो आरोपी दोषी करार, 14 को होगा सजा का ऐलान विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार झा की अदालत ने सुनाया अहम फैसला अरियरी के मंटू और सारे के सूरज कुमार को न्यायालय ने ठहराया दोषी शेखपुरा, निज संवाददाता। जिला न्यायालय स्थित शराब मामलों के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार झा की अदालत ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने शराब बरामदगी और अपहरण के संगीन मामले में दो अभियुक्तों सूरज कुमार (निवासी अमांबा, थाना- सारे) और मंटू कुमार (निवासी गोहदा, थाना- अरियरी) को दोषी करार दिया है। लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना 03 अगस्त 2025 की है। दोनों अभियुक्त एक युवक का अपहरण कर कार से भाग रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कार की तलाशी ली, तो उसमें से अ...