धनबाद, अगस्त 14 -- धनबाद, प्रतिनिधि। अपहरण कर लूटपाट के मामले में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने मामले के नामजद टुंडी निवासी अफजल शाह उर्फ टाइगर बाबा, हकीम शाह, अमजद शाह और सिकंदर शाह को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। प्राथमिकी कलियासोल कालूबथान निवासी संजय मंडल की शिकायत पर एक अगस्त 2024 को टुंडी थाने में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार 31 जुलाई 2024 की रात साढ़े नौ बजे संजय मंडल अपनी कार से घर जा रहा था। रात के करीब 11 बजे जब वह काशीटांड़ स्थित गांव के पास पहुंचा तो आरोपियों ने हथियार का भय दिखाकर उसे रास्ते में घेर लिया, उससे कार तथा पांच हजार रुपए छीन लिया। 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने लगे और धमकी दी कि 10 लाख नहीं देगा तो जान से मार देंगे। मृत्यु के डर से ...