हरदोई, जून 11 -- हरदोई। युवती के अपहरण और रेप के मामले में बुधवार को दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल की कोर्ट ने सुनाई। 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि शाहजहांपुर थाना रामचंद्र मिशन के चकपरमाली निवासी सुनील कुमार और शाहाबाद के कुतुब नगर हिरौली निवासी राम नरेश पर एक 19 वर्षीय युवती को अपहरण कर उसके साथ रेप करने का आरोप है। मामले की रिपोर्ट युवती के बाबा ने दर्ज कराई। बताया कि राम नरेश के साले का बेटा सुनील कुमार उसकी पोती को 23 अक्तूबर 2014 को भगा ले गया। बाद में उसके साथ रेप किया। अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर दोनों आरोपी पर अपहरण और रेप का जुर्म साबित पाया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश है।
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