गोपालगंज, मार्च 16 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चन्द्र वर्मा की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर काफी दिनों तक युवती से दुष्कर्म करने और गर्भवती हो जाने पर शादी से इंकार कर देने के चार साल पुराने मामले में विश्वंभरपुर थाने के सिसवा गांव के डॉ. निजामुद्दीन को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने डॉक्टर को सजा सुनाई। बताया जाता है कि उचकागांव थाने के एक गांव की किशोरी की मां उक्त डॉक्टर की क्लीनिक में काम करती थी। इसी दौरान किशोरी को बहला फुसलाकर डॉक्टर उससे दुष्कर्म करने लगा और जब व...
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